कोरबा/प्रार्थिया चौकी आकर लिखित आवेदन पेश कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई कि आरोपी चंदन गुप्ता उर्फ पीरु गुप्ता पिता शिव गुप्ता उम्र 18 वर्ष साकिन अटल आवास खरमोरा का घटना दिनांक 16.11.2021 के रात्रि 02.00 बजे प्रार्थिया के घर अंदर घुसकर शारीरिक संबंध बनाने की मंशा से प्रार्थिया के कपड़ो को फाड़कर प्रार्थिया द्वारा मना करने पर जान से मारने की धमकी देकर चाकू की नोक पर डराया धमकाया व प्रार्थिया के हल्ला करने पर डर से भाग गया। की रिपोर्ट पर चौकी रामपुर में अपराध क. 1097/21 धारा 456,354,506 भादवि 08 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया आरोपी घटना दिनांक से आरोपी फरार था एवं आरोपी के घर बार-बार दबिश देने पर पुलिस से लुक छिप रहा था, कि महिला संबंधी अपराध एवं नाबालिग होने से चौकी रामपुर के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू थाना प्रभारी कोतवाली रामेन्द्र सिंह के मार्ग दर्शन पर लगातार आरोपी की पता तलाश कर आरोपी के निवास स्थान पर जाकर दबिश देकर गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशानुसार निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव, सउनि गजेन्द्र शर्मा, प्र.आर. 200 रामस्वरुप चन्द्रा, आरक्षक राकेश कर्ष, संदीप भगत, जितेन्द्र सोनी एवं महिला आर. साधना लकडा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।