मुंगेली ( ट्रैक सिटी )/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वाधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार अजगल्ले के मार्गदर्शन में 09 मार्च को जिले में वर्ष का प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में जलकर-नलकर, भूमिकर, संपत्तिकर, समेकित कर, विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरण, टेलीकॉम से संबंधित प्रकरण व बैंक रिकवरी से संबंधित प्रकरण के साथ ही राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, यातायात से संबंधित प्रकरण, दीवानी प्रकरण, राजस्व प्रकरण, परिवारिक विवाद से संबंधित प्रकरण व चेक बाउंस से संबंधित प्रकरण व राजीनामा योग्य अन्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मयंक सोनी ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर उक्त प्रकरण का राजीनामा के अधाार पर अधिनिर्णय पारित किया जाता है। साथ ही साथ लोक अदालतों के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण होने पर न्यायालय शुल्क की वापसी भी होती है एवं प्री-लिटिगेशन से संबंधित प्रकरण में संबंधित विभाग द्वारा पात्रता रखने वाले पक्षकारों को छूट या रियायत भी प्रदान किया जाता है।