सारंगढ़ बिलाईगढ़ (ट्रैक सिटी)/ नगरपालिका आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत जिले के 6 नगर पंचायतों सरिया, बरमकेला, सरसींवा, भटगांव, पवनी और बिलाईगढ़ में आम निर्वाचन होना है। इन 6 नगर पंचायतों के 90 वार्डो के मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य हेतु मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16/10/2024 को समय 11 बजे संबंधित स्थानों में किया गया है। इस प्रारंभिक प्रकाशन में दावा-आपत्ति 23.10.2024 की अपरान्ह 03 बजे तक लिया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद दावा-आपत्ति नहीं ली जाएगी और इसका निराकरण संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। मतदाता सूची की प्रारंभिक प्रकाशन हेतु चिन्हित सभी नगर पंचायतों में तथा उनके सभी वार्डो के चिन्हित स्थानों में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार के कार्यालय में एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (अनुविभागीय) अधिकारी सारंगढ़ और बिलाईगढ़ के कार्यालय में चस्पा किया गया है।
मतदाता सूची में दावा आपत्ति विधानसभा निर्वाचक नामावली की छुटे नाम को जोड़ने, नाम संशोधन करने, नाम हटाये जाने एवं वार्डों में नाम परिवर्तन करने संबंधी होगी। साथ ही ऐसे नये मतदाता जिन्होंने 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया है, जिनका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल नही है। वे पहले विधानसभा निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल कराने के उपरांत ही, नगरीय निकाय की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के पात्र होंगे। ऐसे मतदाताओं के लिये दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि 04.11.2024 सोमवार को अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित है। दावा आपत्ति निराकरण की अंतिम तिथि दिनांक 08/11/2024 है।
दावा आपत्ति का समस्त फार्म सभी नगर पंचायतों एवं सभी नगर पंचायतों के सभी वार्डों के प्राधिकृत कर्मचारी के पास निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। सभी वार्डों में दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति कर दिया गया है। प्राप्त दावे आपत्ति के निराकरण उपरांत 22/11/2024 शुक्रवार को किया जाएगा। निर्वाचक नामावली में सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए सभी नगर पंचायतों में इस कार्यकम के पूर्व जनजागृति लाने का कार्य किया गया है। इसे ‘जाबो’ कार्यक्रम कहा गया है, जिसका अर्थ जागव बोटर जागव है। कलेक्टर ने राजनीतिक प्रतिनिधियों सहित सर्वसाधारण से अपील की है कि वे निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन उपरांत उनका नाम मतदाता सूची में है अथवा नहीं उसका अवलोकन ड्राफ्ट प्रकाशन में कर लें। यदि किसी मतदाता का नाम शामिल नहीं है अथवा त्रुटिपूर्ण अंकित है, उस बाबत् आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत कर्मचारी के समक्ष प्रस्तुत करें।