मुंगेली ( ट्रैक सिटी)// राज्य शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को लेकर जिले की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदन करने के दूसरे दिन तक 16 हजार 963 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें मुंगेली परियोजना 01 अंतर्गत 03 हजार 373 आवेदन, मुंगेली परियोजना 02 अंतर्गत 03 हजार 814 आवेदन, पथरिया अंतर्गत 05 हजार 699 आवेदन, लोरमी परियोजना 01 अंतर्गत 02 हजार 491 आवेदन और लोरमी परियोजना 02 अंतर्गत 01 हजार 586 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने की कार्यवाही की जा रही है। मुंगेली की श्रीमति अंजनी देवांगन ने कहा कि वह इस योजना से काफी खुश है, इससे उन्हें आर्थिक स्वालंबन की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। श्रीमती सीमा कुंभकार ने कहा कि इस योजना के तहत राशि मिलने से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होंगी। श्रीमती धनाइया बाई ने सराहना करते हुए कहा कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल मिलेगा और परिवार के निर्णयों में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। गौरतलब है कि कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर योजना के पात्र हितग्राहियों से आवेदन भरवा रही हैं। कलेक्टर ने योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए है। जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है।
*आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी तक*
महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य शासन द्वारा शुरू की गई योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी तक है। यह योजना 01 मार्च से लागू की जाएगी। इसके तहत पात्र महिला को 01 हजार रुपए प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी की लॉगिन आईडी या आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
*योजना अंतर्गत पात्रता*
योजना अंतर्गत ऐसी विवाहित महिलाएं जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हों, पात्र होंगी। आवेदन के लिए कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्तता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। वहीं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के कर्मचारी हों, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो तथा जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो, अपात्र होंगे।
*आवेदन करने के लिए आश्यक दस्तावेज*
योजना के लिए स्वयं की सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज (निवास प्रमाण-पत्र/राशनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र), स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो) जमा करना होगा। विवाहित प्रमाण पत्र हेतु विवाह प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/निवास प्रमाण पत्र/ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला द्वारा स्वघोषणा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी/वार्ड/ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वीं या 12 वीं की अंकसूची/स्थानांतरण प्रमाण पत्र/ पैन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लाईसेंस। (कोई एक), पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति। स्व घोषणा पत्र/शपथ पत्र। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाईल नं. नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना होगा।