गरियाबंद (ट्रैक सिटी)/ श्रम पदाधिकारी एलन मिंज ने बताया कि छत्तीसगढ़ असंठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित प्रसुति सहायता योजना अंतर्गत 20 फरवरी 2024 तक एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (संगठित) संचालित मिनी माता, महतारी जतन योजना अंतर्गत 5 मार्च 2024 तक के ऑनलाईन पोर्टल में प्राप्त आवेदनों की जांच परीक्षण कर पात्रता अनुसार बजट अनुरूप हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने हितग्राहियों से कहा कि शेष योजना आवेदन में ऑनलाईन दस्तावेज में अभाव अथवा त्रुटि प्रदर्शित होने की स्थिति में ही केवल संबंधित हितग्राहियों से मूल दस्तावेज के साथ च्वाईस सेंटर एवं श्रमेव जयते मोबाईल एप्प के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज आनलाईन आवेदन किया जा सकता है। दस्तावेज सहित ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात वर्तमान में प्राप्त बजट अनुसार योजना आवेदनों का सूक्ष्मता से जांच परीक्षण तथा लाभान्वित करने के कार्यवाही की जा रही है।
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि मिंज ने बताया कि प्रसुति सहायता योजना एवं मिनीमाता महतारी जतन योजना, उन महिला श्रमिकों के लिए निर्धारित है। जो महिलाएं गर्भवस्था एवं प्रसुति के दौरान मजदूरी पर नहीं जाने की स्थिति में महिला श्रमिकों को उक्त अवधि में मानदेय अप्राप्त होने के कारण उनके 4 या 5 महिने के अप्राप्त मजदूरी के राशि को योजना के माध्यम से प्रतिपूर्ति राशि के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए संचालित है। समस्त श्रमिक हितग्राही को जिला कार्यालय एवं च्वाइस सेंटर के चक्कर न लगाना पड़े इस स्थिति को समाप्त करने के लिए ही प्रत्येक श्रमिकों के पंजीयन योजना संबंधी आवश्यता के अनुरूप उनके पहुंच में सुगम बनाये जाने के लिए विभागीय आनलॉइन पोर्टल के अतिरिक्त श्रमेव जयते मोबाईल एप्प भी जनरेट की गई है। आनलाईन आवेदन की स्थिति एवं विभाग से अन्य विभिन्न कार्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन सुविधा के साथ प्रत्येक विकासखण्ड के जनपद कार्यालय एवं नगर पालिका कार्यालय में श्रम संसाधन केन्द्र संचालित है। जिससे कि दूरस्थ अंचल में निवासरत श्रमिकों, हितग्राहियों के समस्याओं का निराकरण तत्काल एवं आसानी से किया जा सके।