*अपराध क्र. 392/24 धारा 103(1),238,3 (2) बीएनएस।*
*नाम मृतक* वासुदेव पिता शत्रुहन यादव उम्र 66 वर्ष, 2. नाम मृतिका शांता यादव पति वासुदेव यादव उम्र 64 वर्ष दोनो साकिनान भिखारीडेरा बरेठ मोहल्ला चौकी सर्वमंगला थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा (छ.ग.)
*नाम आरोपी:-*
शेख रमजान अली पिता मो. शेख अब्बारा अली उम्र 32 वर्ष साकिन भिखारीडेरा बरेठ मोहल्ला चौकी सर्वमंगला थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा (छ.ग.)
कोरबा (ट्रैक सिटी)/ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस सहायता केन्द्र सर्वमंगला थाना कुसमुण्डा के मर्ग क्र. 58/2024 व 59/2024 धारा 194 बीएनएसएस के जांच के दौरान घटनास्थल निरीक्षण पर मृतक वासुदेव पिता शत्रुहन यादव उम्र 66 वर्ष, मृतिका शांता यादव पति वासुदेव यादव उम्र 64 वर्ष दोनो साकिनान कमरा नंबर 06 भिखारीडेरा बरेठ मोहल्ला चौकी सर्वमंगला का डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतक वासुदेव यादव की मृत्यू गला घोंटने एवं सीना में दबाने से पसलियों के टूटने से अत्यधिक रक्त स्त्राव एवं मृतिका शांता यादव की मृत्यू किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला दबाने से होना पाये जाने पर प्रकरण में अपराध धारा 103(1) बीएनएस का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी द्वारा हत्या के संबंध में आरोपी की पतासाजी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये तथा मामले की गुत्थी को सुलझाने हेतु मार्गदर्शन दिया गया उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस चौहान एवं नगर पुलिस अधीक्षक विमल पाठक के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कुसमुण्डा एवं चौकी प्रभारी सर्वमंगला के द्वारा अपने मातहत कर्मचारियों के साथ उक्त मामले में विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि घटनास्थल के पास रहने वाले विनोद मसीह से पूछताछ करने पर दिनांक 03.12.2024 के रात्रि 09.00 बजे भिखारीडेरा सर्वमंगला नगर बोर के पास कमल सतनामी, बबला उर्फ शेख रमजान अली एवं वासुदेव यादव को बैठकर शराब पिते देखना एवं कुछ समय बाद वासुदेव यादव के घर में जाकर देखने पर बबला उर्फ रमजान को शांता यादव की पैर पकड़े हुए एवं कमल सतनामी को शांता यादव की गला पकड़े देखना बताये जाने पर बबला उर्फ शेख रमजान अली को तलब कर पूछताछ करने पर दिनांक 03.12.2024 के रात्रि बोर के पास वासुदेव यादव, कमल सतनामी तीनो एक साथ शराब पिना फिर कमल सतनामी वासुदेव यादव के घर जाना कुछ समय बाद वासुदेव को जाना फिर वासुदेव के पिछे स्वयं जाना कमरा अंदर शांता यादव को जमीन में आपत्तिजनक हालत में देखना तब वासुदेव यादव कमल सतनामी को क्या कर रहे हो बोलना उतने में कमल सतनामी वासुदेव यादव को लात से मारना फिर जमीन मे गिर जाने पर कमल सतनामी द्वारा पैरो से जोर जोर से सिने को दबाना तब शांता यादव बोली कि मेरे पति को क्यों मार रहे हो मैं सबको बताउंगी बोलने पर कमल सतनामी ने शांता यादव के गला को हाथ से जोर से दबा दिया यह उसके दोनो पैरों को पकड़ना घटना कारित करने में सहयोग करना बताया है कि गवाहों के समक्ष बबला उर्फ शेख रमजान अली का मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया गया तथा घटना दिनांक को घटना के पास शराब पीकर शराब फेंके गये शीशी को एवं एवं डिसपोजल को आरोपी के निशांदेही पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण सदर में आरोपी बबला उर्फ रमजान अली के द्वारा घटना कारित करने के बाद बचने के लिए चौकी में उक्त मृतकों की मरने की सूचना दिया है जो कि प्रकरण में साक्ष्य छिपाने व एक से अधिक आरोपी होने से धारा 238, 3(5) बीएनएस जोड़ा गया है। आरोपी शेख रमजान अली पिता मो. शेख अब्बारा अली उम्र 32 वर्ष साकिन भिखारीडेरा बरेठ मोहल्ला चौकी सर्वमंगला थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा (छ.ग.) को गिरफ्तार किया गया है जिसे न्यायालय पेश किया जा रहा है।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक रफिक खान, स.उ.नि. विभव तिवारी, सउनि. लक्ष्मी प्रसाद रात्रे, प्र.आर. 187 शिव जायसवाल, आर. 678 गजानंद यादव, आर. 733 केशव कंवर, आरक्षक 587 दिपेश प्रधान, आरक्षक 95 दुर्गेश डनसेना, सैनिक 156 सुखनंदन टण्डन एवं सैनिक 93 विजेता कुमार की मुख्य भूमिका रही।