Mungeli

36वाँ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का हुआ शुभारंभ।

कलेक्टर-एसपी ने यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।

मुंगेली (ट्रैक सिटी) जिला मुख्यालय स्थित पड़ाव चौक में 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ 31 जनवरी तक जिले में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करेगी।

*सभी लोग यातायात को लेकर जागरूक रहें – कलेक्टर*

            कलेक्टर ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह स्वयं के साथ-साथ दूसरे के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। सड़क पर चलते समय सतर्क रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मोबाइल फोन का उपयोग करते समय सड़क पार बिल्कुल भी न करें। इसके अलावा यदि वाहन चला रहे हैं, तो गति सीमा का पालन करें और संकेतों का ध्यान रखें। जिले में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, जो नियमों का उल्लंघन करता है, उनका लाईसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करें। सभी लोग यातायात को लेकर जागरूक हों, ताकि कम उम्र में खोने वाली जिदंगियों को बचाया जा सके। कलेक्टर ने बताया कि सरगांव क्षेत्र से 04 जगहों पर ब्लैक स्पॉट का निराकरण पुलिस विभाग के प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा किया गया है। वहां लाइटिंग सहित अन्य व्यवस्था अच्छी हो गई है। अब वहां किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को यातायात व्यवस्था को बेहतर करने में हरसंभव मदद का आश्वासन दिया और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने की बात कही।

*यातायात नियमों के बारे में जानकारी अवश्य रखें – पुलिस अधीक्षक*

           पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह न केवल सड़क सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास है, बल्कि लोगों को जागरूक करने का एक अनूठा तरीका भी है। इससे दुर्घटनाएं कम होने के साथ यातायात नियमों के प्रति नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है। उन्होंने कहा कि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से वाहन का इस्तेमाल करता है। हम सभी यदि वाहन और यातायात नियमों के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से बड़ी संकट में फंस सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने वाहन का नियमित जांच कराएं। वाहन चलाने के लिए ड्रायविंग लाईसेंस और बीमा अवश्य होना चाहिए। नाबालिक बच्चा वाहन बिलकुल न चलाएं। हम अपनी वाहन किसी को देते हैं, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि उस व्यक्ति को वाहन चलाने आना चाहिए। उन्होंने सड़क दुर्घटना के कुछ उदाहरण दिए और सावधानी बरतने व यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षित रहेंगे, तो जनता सुरक्षित रहेगी और हमारा शहर भी सुरक्षित रहेगा।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत 31 जनवरी तक आम नागरिक, स्कूल, कॉलेजों, युवाओं को नियमों के प्रति जागरुक करने प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। उन्होने यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी और कहा कि दोपहिया वाहन पर तीन सवारी ना बैठाएं, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाना सुरक्षित नहीं है। शराब पीकर वाहन न चलाएं। जल्दबाजी न करें सड़क पार करने से पहले चारों तरफ देखें। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। कार में बैठे प्रत्येक व्यक्ति सीट बेल्ट जरूर लगाए। गाड़ी चलाते समय फोन उपयोग का पर 01 हजार से 05 हजार रूपए का जुर्माना या 06 महीने से 01 साल का कारावास या दोनों है। वाहन चलाते समय इयरफोन का इस्तेमाल न करें। बीच सड़क पर वाहन न रोकें। तेज गति से वाहन न चलाएं। बच्चों को सड़क पर न खेलने दें। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी, गणमान्य नागरिक, मीडिया प्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

Editor in chief | Website | + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button