कोरबा

राज्य महिला उद्यमिता नीति अंतर्गत उद्यमी महिलाएं होंगी लाभान्वित

विनिर्माण, सेवा एवं व्यवसाय संचालन हेतु महिला उद्यमियों को दी जाएगी वित्तीय सहायता

कोरबा,ट्रैक सिटी न्यूज़। छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जिले के महिला समूहों, उद्यमियों, व्यवसायियों एवं स्टार्टअप हेतु महिलाओं को स्वयं का नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अनुरूप वित्तीय संस्थाओं, बैंको के माध्यम से विभाग द्वारा वित्तीय सहायता (ऋण) उपलब्ध कराया जाएगा। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजनांतर्गत महिला उद्यमियों को परियोजना लागत की अधिकतम सीमा विनिर्माण उद्यम हेतु 50 लाख, सेवा उद्यम हेतु 25 लाख एवं व्यवसाय उद्यम के लिए 10 लाख तक की पात्रता होगी।
महिला उद्यमियों को इस नीति अंतर्गत पात्र नवीन उद्यम की स्थापना, विद्यमान उद्यमों के विस्तार एवं सरलीकरण में विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाएंगे। जिसमें अनुदान, छूट एवं रियायतें तथा महिला उद्यमिता से संबंधित सभी प्रोत्साहन प्रदान करने वाली जानकारी विभाग के पोर्टल पर सिंगल विण्डो सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु आवेदन के प्रारूप, प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रावधान औद्योगिक नीति 2019-24 के अधीन जारी अधिसूचनाओं में वर्णित अनुसार होंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कोरबा में संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

Editor in chief | Website | + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button