ट्रैक सिटी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य पदार्थों चावल व चने का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर एक वाहन को राजसात किया गया है। शासकीय खाद्यान्न सामग्रियों के अवैध परिवहन की शिकायत के संबंध में मामले की जांच एवं परीक्षण कर अपर कलेक्टर द्वारा उक्त वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि शासकीय राशन के अवैध परिवहन के संबंध में
छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज प्रकरण में आदेश पारित किया गया है। इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य पदार्थों चावल व चने का अवैध परिवहन किये जाने पर वाहन क्रमांक सीजी 04 जे.ए. 4727 को राजसात किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन को नीलाम करते हुए प्राप्त राशि शासन के पक्ष में जमा किया किये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि शासकीय राशन सामग्री के अवैध परिवहन की शिकायत पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(क) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् छ0ग0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के उल्लंघन किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7(1)(ग) के तहत जप्तशुदा वाहन को शासन के पक्ष में राजसात किया गया है।
छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज प्रकरण में आदेश पारित किया गया है। इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य पदार्थों चावल व चने का अवैध परिवहन किये जाने पर वाहन क्रमांक सीजी 04 जे.ए. 4727 को राजसात किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन को नीलाम करते हुए प्राप्त राशि शासन के पक्ष में जमा किया किये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि शासकीय राशन सामग्री के अवैध परिवहन की शिकायत पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(क) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् छ0ग0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के उल्लंघन किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7(1)(ग) के तहत जप्तशुदा वाहन को शासन के पक्ष में राजसात किया गया है।