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दया जैन द्वारा ग्राम लाई स्थित भूमि के कब्जे के संबंध में


एमसीबी/
 आवेदिका दया जैन के मामले का सुनवाई के बाद जिला प्रशासन ने निराकरण कर दिया है। ज्ञात हो कि दया जैन आमरण अनशन आवेदन समाचार के माध्यम से 01 अगस्त 2024 को संज्ञान में आया था। आवेदिका के आमरण अनशन विषयक तथ्य संज्ञान में आने के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ़ द्वारा आवेदिका दया जैन से मुलकात कर इस संबंध में चर्चा किया गया, जिसमें यह स्पष्ट हुआ है कि स्व. मौजीलाल आ. राजधर जैन, निवासी मनेन्द्रगढ़ जो आवेदिका के ससुर है। स्व. मौजीलाल जैन एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको ग्राम लाई स्थित भूमि खसरा नं. 65/10 रकबा 2.023 हे. आबंटित किया गया है।
आवेदिका से चर्चा पश्चात् उक्त विषय में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनेन्द्रगढ़ में पूर्व से त्रुटि सुधार विषयक राजस्व प्रकरण क्रमांक 202306330400010/अ-63/2022-23 प्रचलनशील/ विचाराधीन है। पश्चात् यह उक्त राजस्व प्रकरण के अवलोकन पाया गया है कि चालू नक्शा एमसीबी जिला में उपलब्ध नहीं है। (नवगठित जिला होने के कारण) परिणामस्वरूप अपर कलेक्टर एमसीबी के द्वारा पत्र क्रमांक 1498/अ.भू.अ./प्रतिलिपि/2024 मनेन्द्रगढ़ 08 अगस्त 2024 के माध्यम से कलेक्टर जिला कोरिया को तद्विषयक अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। अभिलेख प्राप्ति पर पश्चात्वर्ती कार्यवाही की जावेगी।
आवेदित भूमि खसरा नं. 65/10 का नक्शा उपलब्ध नहीं होने के कारण तरमीम नहीं किया जा सका है और प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है। जबकि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत भूमि के पट्टे में भूमि खसरा नं. 65/14 आवंटित प्रदर्शित है, जिसकी सुनवाई कर प्रकरण में निराकरण किया जा रहा है।. स्व. मौजीलाल आ. राजधर जैन के 03 पुत्र है, जिनमें से एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। आवेदक ओमप्रकाश जैन के द्वारा उक्त भूमि के संबंध में आवेदन किया गया है, जबकि उक्त भूमि के अन्य विधिक वारिस/पक्षकार भी है उनको भी संबंधित राजस्व न्यायालय में सुनवाई के दौरान पक्षकार नियोजित किया जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।
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