बलरामपुर (ट्रैक सिटी)/ कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बलरामपुर ने जानकारी दी है कि पटवारी विजय लकडा हल्का नंबर 28 तहसील बलरामपुर के द्वारा ग्राम सेमली के खसरा नंबर 137/5, 137/7 एवं 137/14 रकबा क्रमशः 0.020, 0.020 एवं 0.020 हेक्टेयर भूमि का विक्रय पत्र के टीप में अधिग्रहित भूमि को छोड़कर लिखा गया है व नक्शा में पटवारी के हस्ताक्षर है। उपरोक्त दोनों विक्रय पत्र भुईया आईडी में नामांतरण हेतु प्राप्त होने पर नामांतरण के पूर्व क्रेता नागेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा आपत्ति पेश किया गया कि क्रेता द्वारा पटवारी के प्रतिवेदन के अनुसार पंजीयक के द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के सत्यता के अनुसार क्रय किया गया है तथा विक्रेता द्वारा बिक्री के पूर्व अधिग्रहण के संबंध में क्रेता को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। भारत के राजपत्र, अधिसूचना नई दिल्ली, 01 दिसम्बर 2022 में सरल क्रमांक 80 एवं 81 में खसरा नंबर 137/5 एवं 137/7 रगवा कमशः 0.02, 0.02 हेक्टेयर प्रकाशित है, राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्वात् भूमि बिक्री अन्तरण प्रतिबंधित रहता है। इसके पश्चात् भी पटवारी विजय लकड़ा के द्वारा विक्रय हेतु दस्तावेज स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। उपरोक्त शिकायत की जांच मामले में बिना अभिलेखों या जांच के विक्रय पत्र के लिये चौहद्दी जारी की है तथा पटवारी द्वारा भूमि विक्रय में चौहद्दी देने संबंधी लिखित जवाब में गलती होना स्वीकार किया गया है।
पटवारी विजय लकड़ा के द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अमित श्रीवास्तव के द्वारा पटवारी श्री विजय लकड़ा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधानों के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में लकड़ा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में विजय लकडा का मुख्यालय तहसील कार्यालय बलरामपुर होगा। साथ विजय लकड़ा का प्रभार पटवारी धनकुंवर भगत को आगामी आदेश पर्यत तक अस्थायी रूप से प्राप्त करने हेतु आदेशित किया जाता है।