Bilaspur

पुलिस अधीक्षक के निर्देश के पालन में कोलाहल अधिनियम के स्टीकर बसों में लगाए गए।

डी0एस0पी ट्रैफिक परिहार ने स्वयं लगाए बसों में सूचना स्टीकर और बस चालकों को दी हिदायत।

(ट्रैक सिटी)/ बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भापुसे) के विगत दिनों हाईकोर्ट रायपुर रोड के भ्रमण के दौरान उच्च न्यायालय आवासी परिसर मुख्यमार्ग में लगे स्टॉपर को डी0एस0पी0 ट्रैफिक  परिहार के अमले द्वारा गति नियंत्रण हेतु व्यवस्थित कराने के साथ, हाईटेक बस स्टैंड से पेंड्रीडीह तक ध्वनि विस्तार पर पूर्ण प्रतिबंध होने के मद्देनजर बसों व ट्रकों में प्रेशर हॉर्न के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने समझाइश व कार्यवाही के निर्देश डी0एस0पी0  शिवचरण सिंह परिहार को दिए गए।

डी0एस0पी0 शिवचरण सिंह परिहार द्वारा “प्रेशर हॉर्न के उपयोग को पूर्ण प्रतिबंधित किए जाने एक “आवश्यक सूचना” स्टीकर जिसमें उल्लेख किया गया है कि कलेक्टर बिलासपुर के आदेशानुसार “कोलाहल प्रतिबंधित” आदेश जारी किया गया ,जिसका स्टीकर छपवाकर आदेश को उल्लेखित करते सूचित किया गया कि- बिलासपुर रायपुर मार्ग, उच्च न्यायालय,उच्च न्यायालय परिसर,हाईटेक बस स्टैंड से पेंड्रीडीह तक सभी प्रकार के हॉर्न, ध्वनि विस्तार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

इस सूचना स्टीकर को डी0एस0पी0 परिहार ने स्वयं हाईटेक बस स्टैंड में जा कर बसों में स्टीकर लगाया गया, एवं बस संचालक,चालक को समझाइए दी गई कि आप अपने बस वाहन में प्रेशर हॉर्न निकलवा देवे, यदि किसी भी बस में प्रेशर हॉर्न उपयोग करना पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के नियम अनुसार विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में ट्रैफिक हाइवे पेट्रोलिंग के अधिकारी द्वारा ट्रकों के चालक व ट्रांसपोर्टिंग संचालकों को भी हिदायत दी जा कर, वाहन में प्रेशर हॉर्न पाए जाने पर कार्यवाही भी की जा रही हैं

बसों में स्टीकर लगाए जाने समय बड़ी संख्या में बसों के संचालक,चालक एवं बस संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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