कोरबा

सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्यस्थलों-फैक्ट्रियों एवं बाजारों में मास्क पहनना अब अनिवार्य

सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी करना होगा पालन

 

सार्वजनिक जगहों पर थूकना प्रतिबंधित

कलेक्टर श्रीमती साहू ने कोविड-19 से बचाव संबंधी जारी किए निर्देश

कोरबा/ कोरोना वायरस (कोविड-19 ) के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार कोरबा जिले में भी निर्देश जारी कर दिए गए है। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जरूरी निर्देश जारी किए है। जारी दिशा निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थलो, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने -जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क या फेस कवर धारण करना अब अनिवार्य होगा। कार्यालय – कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी मास्क – फेस कवर धारण करना  अनिवार्य होगा। जारी निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है। होम क्वारेंटाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेंटाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों -व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग – फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इन सभी निर्देशों के अतिरिक्त भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश – आदेश का भी पालन  करना अनिवार्य होगा।

Editor in chief | Website | + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button