रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के संशोधन विधेयक-2021 पर राज्यपाल ने किए हस्ताक्षर

रायपुर/ट्रैक सिटी- राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत अधिनियम की धारा 2, 3, 4, 6 और 16 में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग में एक उपाध्यक्ष का पद निर्मित किया गया है। संशोधन के बाद धारा 3, 4, 6 और 16 में शब्द ‘अध्यक्ष’ के पश्चात् शब्द ‘उपाध्यक्ष’ अंतःस्थापित किया जायेगा। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 03 के तहत् 07 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, जिसके तहत 01 अध्यक्ष और 06 सदस्य हैं। नये संशोधन में प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग में 07 सदस्य में से एक अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष का पद निर्मित करने का बिन्दु शामिल किया गया है।

Editor in chief | Website |  + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button