Uncategorized

सत्रह गांवो की जमीनों की खरीदी-बिक्री, बटांकन और डायवर्सन पर लगी रोक

भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए होगा भूमि अधिग्रहण, कलेक्टर ने एस.डी.एम. को दिए निर्देंश

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने अभनपुर और आरंग अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देंशित कर दोनों अनुभागों के सत्रह गांवों की जमीनों की खरीदी-बिक्री, बटांकन और डायवर्सन पर रोक लगा दी है। असल में इन सत्रह गांवों की जमीन भारतमाला प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। कलेक्टर ने अभनपुर और आरंग अनुभाग के राजस्व अधिकारियों को इसके लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने के निर्देंश भी दिए है।

भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुम्बई-कोलकाता इकोनॉमिक कॉरीडोर सड़क पर दुर्ग-रायपुर बाईपास सड़क का निर्माण किया जाना है। चार और छह लेन की यह सड़क छत्तीसगढ़ में कुल 92.230 कि.मी. लम्बाई की होगी। यह सड़की राजनांदगांव जिले के टेडेसरा गांव से शुरू होकर रायपुर जिले के पारागांव में समाप्त होगी। रायपुर जिले में सड़क की कुल लम्बाई 48.73 कि.मी. होगी। इस सड़क में अभनपुर अनुभाग के 17 और आरंग संभाग के 2 गांवों की भूमि का अर्जन किए जाना प्रस्तावित है।

परियोजना से प्रभावित सत्रह गांव-अनुभाग अभनपुर- बकतरा, विरोदा, भेलवाडीह, डोमा, झाकी, केन्द्री, खट्टी, कोलर, कुर्रू, मोखेतरा, नवांगांव, पचेड़ा, पलौद, परसदा, तर्रा, टेकारी, डगेतरा

अनुभाग आरंग – अकोलीकला, लिंगाडीह

Editor in chief | Website | + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button